src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/> वीमेन स्क्रीन : विधवाओं के लिए योजनाएं

Friday, September 7, 2012

विधवाओं के लिए योजनाएं

गरीब परिवारों की 40-59 वर्ष की आयु की विधवाओं को पेंशन
                                                                                                                                                                                     साभार चित्र 
ग्रामीण विकास राज्‍य मंत्री श्री प्रदीप जैन 'आदित्‍य' ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्‍ल्‍यूपीएस) का कार्यान्‍वयन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया जाता है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की 40-59 वर्ष की आयु की विधवाओं को पेंशन दी जा सके। मंत्रालय राज्‍य सरकारों के जरिए मजदूरी रोजगार के लिए महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली विधवाओं सहित निर्धन परिवारों के स्‍व-रोजगार के लिए स्‍वर्णजयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/ राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)/ आजीविका नामक प्रमुख योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है। चालू वित्‍त वर्ष (अर्थात 2012-13) के दौरान मनरेगा और एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत किया गया बजट प्रावधान क्रमश: 33,000 करोड़ रुपये और 3515 करोड़ रुपये है। वित्‍त मंत्रालय द्वारा राज्‍य सरकारों को आईजीएनडब्‍ल्‍यूपीएस के अंतर्गत अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में निधियां रिलीज की जाती हैं। (PIB06-सितम्बर-2012 19:10 IST

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